रायपुर। 6 मार्च को सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। जिसमें तमाम तरह के निर्णय लिए गए है। उनमें से एक बेरोजगारी भत्ता भी है। प्रदेश के सभी बेरोजगार युवक-युवतियों को सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। लेकिन बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने से पहले सभी को कुछ नियमों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता किसे मिलेगा और किसे नहीं ? इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ता को लेकर स्थिति साफ हो गया है। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 साल के लिए दिया जायेगा। भत्ता के लिए पात्र युवाओं को पहले एक साल के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन अगर एक साल के भीतर उनका नियोजन नहीं होता है तो फिर भत्ता की समय अवधि एक साल के लिए और बढ़ायी जायेगी, लेकिन किसी भी कीमत में ये अवधि 2 साल से ज्यादा नहीं होगी।
बेरोजगारी भत्ता उसे ही मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। आवेदक की उम्र 18 से 35 साल होगी। वहीं उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास की होगी। आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।