रायपुर। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय / अशासकीय स्कूली. शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन समय में निम्नानुसार परिर्वतन कर दिया है। इस बाबत डीपीआई ने सभी जेडी और डीईओ को आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक 1/ एक पाली में संचालित समस्त प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक शालाएं / हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं सोमवार से शनिवार तक प्रातः 07:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होगी, वहीं ऐसी शालाए जहाँ कक्षाएं दो पालियों में संचालित होती है, वहाँ प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाएँ 07:00 बजे से 11:00 बजे तक और हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएँ 11:00 बजे से 03:00 बजे तक चलेगी। यह आदेश दिनांक 20/04/2023 से दिनांक- 30/04/2023 तक प्रभावशील रहेगा।
इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है