समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने की दिशा में करें कार्य-कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा

बैठक में कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों के लिए आदेश जारी करवाने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित अधिकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर सकें। उन्होंने समस्त शासकीय कार्यालयों को तंबाकू मुक्त कार्यालय घोषित किए जाने हेतु सभी संस्था प्रमुखों को निर्देश दिए कि शीघ्र मापदंडों को पूर्ण कर कार्यालय को तंबाकू मुक्त घोषित करें। साथ ही उन्होंने समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर सिन्हा ने आगामी 17 मार्च को समस्त विभागों को अपने स्तर पर तंबाकू से संबंधित जनजागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम आयोजित करने एवं समस्त अधिकृत अधिकारियों को उक्त दिवस पर चालानी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने कोटपा एक्ट के तहत किए गए कार्यवाही एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में जानकारी ली।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी ने प्रदेश में तम्बाकू उत्पाद उपयोग की स्थिति की जानकारी दी। बताया गया कि राज्य के 36 प्रतिशत स्थान पर 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग स्थायी रूप से चबाने वाले तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं एवं 13 से 15 वर्ष के बच्चों में 2 प्रतिशत बच्चे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तथा 8 प्रतिशत बच्चे (13 से 15 वर्ष के आयु वाले) वर्तमान में किसी न किसी प्रकार का तंबाकू उत्पाद उपयोग करते हैं।
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, ई-सिगरेट अधिनियम व हुक्का बार प्रतिबंधित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम 2021 की जानकारी व जिले में हो रहे उल्लंघन के विस्तृत जानकारी संभागीय समन्वयक संजय नामदेव के द्वारा प्रदान की गई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रंजना पैकरा द्वारा जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत की गई गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। बैठक में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभारी सलाहकार सुश्री सीमा बरेठ, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

Gopal Krishna Nayak

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